सूरत में तीन साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को होने वाली फांसी पर रोक लगा दी. सूरत कोर्ट द्वारा 29 फरवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था. अनिल सुरेंद्र यादव को फिलहाल फांसी नहीं होगी. यादव को अक्टूबर 2018 में मौत की सजा दी गई थी. यादव द्वारा कहा गया है कि सभी कानूनी उपचार समाप्त होने से पहले डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है.
सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप कर मर्डर करने वाले की फांसी पर SC ने लगाई रोक, निचली कोर्ट ने 29 फरवरी को जारी किया था डेथ वारंट